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LG सक्सेना का बड़ा फैसला: अब दिल्ली में कानूनी रूप से की जा सकेगी सरोगेसी, सभी जिलों में बनेंगे मेडिकल बोर्ड

Mon, 20 Feb 2023 04:45 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

उपराज्यपाल के इस फैसले से निसंतान दंपती कानूनी रूप से सरोगेसी करा सकेंगे और जरूरी परामर्श व मेडिकल हेल्प भी मिल सकेगी।
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एलजी वीके सक्सेना - फोटो : ANI
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विस्तार
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उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को निसंतान दंपतियों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली के सभी 11 जिलों में मेडिकल बोर्ड के गठन को अनुमति दे दी है। यह मेडिकल बोर्ड सरोगेसी (रेगुलेशन) कानून 2021 के तहत लोगों को सरोगेसी कराने में सहायक होगा।
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उपराज्यपाल के इस फैसले से निसंतान दंपती कानूनी रूप से सरोगेसी करा सकेंगे और जरूरी परामर्श व मेडिकल हेल्प भी मिल सकेगी।



 
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