नई दिल्ली नगर निगम के सदस्य कुलजीत चहल ने बुधवार को निगम परिषद की बैठक के दौरान निकाय की एक सीट रिक्त घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया है। इसके लिए उन्होंने निगम से जुड़ अधिनियम का हवाला दिया। निगम की नियमावली के अनुसार, निकाय की एक सीट प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए होती है।
चहल के प्रस्ताव के अनुसार, ''एनडीएमसी अधिनियम के मुताबिक, परिषद का कोई सदस्य यदि बिना पूर्व अनुमति के लगातार तीन महीनों तक सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो परिषद ऐसे सदस्य की सीट रिक्त घोषित करने के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा कर सकती है।''
नई दिल्ली सीट से विधायक होने के कारण सीएम केजरीवाल स्वतः ही नई दिल्ली नगर निगम के सदस्य हैं। चहल का कहना था कि सीएम केजरीवाल दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक परिषद की बैठकों में नहीं आए हैं।
प्रस्ताव में लिखा, ''परिषद अपने सदस्य के तौर पर अरविंद केजरीवाल की सीट को रिक्त करने के लिए केंद्र सरकार के पास अनुशंसा भेज सकती है।''