फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दिल्ली : कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में जेएनयू छात्र शरजील इमाम को न्यायिक हिरासत में भेजा 

Thu, 03 Sep 2020 07:30 PM IST
Mohit Mudgal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
शरजील इमाम (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook
विज्ञापन

अदालत ने दंगा मामले में यूएपीए केस में गिरफ्तार जेएनयू छात्र शरजील इमाम को पूछताछ के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इमाम पर दिल्ली हिंसा की साजिश के मामले में अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज कर 25 अगस्त गिरफ्तार किया था। इस केस में उसे असम जेल से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया था।

विज्ञापन

 

 

 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष दिल्ली पुलिस ने इमाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया। इससे पहले अदालत ने उससे पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस को रिमांड दिया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके में सीएए के विरोधियों तथा समर्थकों के बीच 24 फरवरी 2020 को दंगे हो गए थे। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 250 से ज्यादा जख्मी हुए थे।

इससे पहले दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को जेएनयू छात्र शरजील इमाम की पुलिस हिरासत को एक और दिन के लिए बढ़ा दिया था। दिल्ली पुलिस ने उत्तर-पूर्वी हिंसा मामले में शरजील इमाम की हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। 

विज्ञापन


इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने 26 अगस्त को सीएए के विरोध में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में जेएनयू छात्र शरजील इमाम को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। इस मामले में इमाम को सख्त आतंकवाद निरोधक कानून-गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत में इमाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान पुलिस ने इमाम पर संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुए दंगों की पूर्व नियोजित साजिश में कथित रूप से शामिल होने का आरोप लगाया।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें