अदालत ने दंगा मामले में यूएपीए केस में गिरफ्तार जेएनयू छात्र शरजील इमाम को पूछताछ के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इमाम पर दिल्ली हिंसा की साजिश के मामले में अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज कर 25 अगस्त गिरफ्तार किया था। इस केस में उसे असम जेल से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष दिल्ली पुलिस ने इमाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया। इससे पहले अदालत ने उससे पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस को रिमांड दिया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके में सीएए के विरोधियों तथा समर्थकों के बीच 24 फरवरी 2020 को दंगे हो गए थे। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 250 से ज्यादा जख्मी हुए थे।
इससे पहले दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को जेएनयू छात्र शरजील इमाम की पुलिस हिरासत को एक और दिन के लिए बढ़ा दिया था। दिल्ली पुलिस ने उत्तर-पूर्वी हिंसा मामले में शरजील इमाम की हिरासत बढ़ाने की मांग की थी।