दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष सिग्नेचर ब्रिज निर्माण प्राधिकरण ने दावा किया है कि अक्तूबर तक ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और उसके बाद इसे वाहनों के ट्रायल के लिए खोला जाएगा।
हाईकोर्ट ने सिग्नेचर ब्रिज के निर्माण की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ ने सिग्नेचर ब्रिज के निर्माण में हो रही देरी पर संबंधित प्राधिकरण से कार्य की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
पीठ के समक्ष लोक निर्माण विभाग के वकील ने दलील दी कि ब्रिज का निर्माण कार्य अक्तूबर तक पूरा हो जाएगा और इसके बाद ब्रिज को ट्रायल के लिए खोल दिया जाएगा। पीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई 14 नवंबर को मुकर्रर की है।