अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने संबंधी ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने लालू यादव की याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर के लिए तय की। याचिका में ट्रायल कोर्ट के 10 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई है। ईडी का यह मामला सीबीआई की एफआईआर से उपजा है। आरोप है कि लालू यादव ने सुजाता होटल्स की मालकिन सरला गुप्ता (जो उनके करीबी सहयोगी और राज्यसभा सांसद प्रेम चंद गुप्ता की पत्नी हैं) तथा आईआरसीटीसी अधिकारियों के साथ आपराधिक साजिश रचकर 2004 से 2014 के बीच खुद और अन्य लोगों को अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाया। अदालत ने ईडी से याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है।