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Delhi NCR News: दिल्ली हाईकोर्ट ने सौरव गांगुली से फिल्म दूसरा में आपत्तिजनक हिस्से बताने को कहा

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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली से कहा कि वे फिल्म दूसरा में उन विशिष्ट हिस्सों की पहचान करें, जो कथित रूप से उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। न्यायमूर्ति तेजस करिया ने निर्देश दिया कि प्रतिवादी फिल्म की एक पेन ड्राइव अदालत में जमा करें। यह फिल्म एक मध्यमवर्गीय राजस्थानी लड़की की काल्पनिक कहानी बताई गई है, जो गांगुली से जुड़े कुछ खेल आयोजनों से प्रेरित है। अदालत ने गांगुली की याचिका की अगली सुनवाई 2 नवंबर को तय की। अदालत ने कहा, आपत्तिजनक दृश्य के टाइम स्टैंप और आपत्तियों का विवरण देते हुए एक तालिका तैयार करें... हम इसे सप्ताहांत में देखेंगे और फिर सुनेंगे। गांगुली के अलावा लव फिल्म्स एलएलपी भी वादी है, जो पूर्व कप्तान की बायोग्राफी फिल्म ‘दादा’ बना रही है। इस कंपनी ने दूसरा द्वारा गांगुली के संविदात्मक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अदालत ने वादियों से कहा कि वे अपनी आने वाली फिल्म ‘दादा’ की पांडुलिपि सीलबंद लिफाफे में जमा करें और बताएं कि प्रतिवादी की फिल्म संविदात्मक अधिकारों का उल्लंघन कैसे कर रही है।
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