फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Delhi : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- डीपफेक वीडियो प्रसार पर चुनाव के बीच नहीं दे सकते कोई निर्देश

Fri, 03 May 2024 06:08 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली

सार

लॉयर्स वाइस नामक संगठन की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने चुनाव आयोग को सोमवार तक प्रतिनिधित्व तय करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
Delhi High Court - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

दिल्ली हाईकोर्ट ने डीपफेक वीडियो के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि वह चुनावों के बीच में कोई निर्देश पारित नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग मुद्दे की जांच के साथ ही कार्रवाई करेगा।

विज्ञापन


लॉयर्स वाइस नामक संगठन की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने चुनाव आयोग को सोमवार तक प्रतिनिधित्व तय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप चुनाव आयोग को अभ्यावेदन दें। हम केवल आयोग को पहलू की जांच करने की सिफारिश कर सकते हैं। 

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सामग्री पर कार्रवाई के लिए निर्धारित 24 घंटे की समयावधि बहुत कम है। दूसरी तरफ, चुनाव आयोग के वकील ने बताया कि जनहित याचिका में डीपफेक वीडियो के संबंध में दर्ज आपराधिक शिकायतों पर एफआईआर दर्ज की गई हैं। 
विज्ञापन


हमें चुनाव आयोग पर विश्वास करना होगा
कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसी कोई तकनीक नहीं है, जिसके दम पर डीपफेक वीडियो अपलोड होने से रोका जा सके। 

  • चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। उनको इससे निपटने दें। यह एक संाविधानिक संस्था है। हमें उन पर भरोसा दिखाना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें