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Delhi High Court: सोनिया गांधी के निजी सचिव के खिलाफ सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार, दुष्कर्म का है मामला

Tue, 17 Jan 2023 06:05 AM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार के समक्ष सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष व पीड़ित की ओर से पेश अधिवक्ता ममता रानी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सभी तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर 14 सितंबर 22 को आरोपी माधवन के खिलाफ अभियोग तय किए है। 
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दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के निजी सचिव पीपी माधवन के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने माधवन की तय अभियोग को चुनौती याचिका पर पीड़िता को अपना पक्ष रखने के लिए समय प्रदान कर दिया।

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न्यायमूर्ति दिनेश कुमार के समक्ष सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष व पीड़ित की ओर से पेश अधिवक्ता ममता रानी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सभी तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर 14 सितंबर 22 को आरोपी माधवन के खिलाफ अभियोग तय किए है। उन्होंने कहा कि उनकी मुवक्किला के पास सभी साक्ष्य हैं और उनको चुनौती याचिका पर पक्ष रखने के लिए समय प्रदान किया जाए। अदालत ने उनका तर्क स्वीकार कर समय प्रदान करते हुए सुनवाई 25 अप्रैल तय कर दी। अधिवक्ता ममता रानी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सुनवाई पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है और ऐसा करने से मामले की सुनवाई में बिना कारण देरी होगी।

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