सांसद ने तर्क दिया कि जीवन के अधिकार का बहाना देते हुए धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता। उन्होंने कोर्ट से दिल्ली सरकार को स्वीकृत पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी करने का आदेश देने की मांग की है।
हाईकोर्ट में भी डीपीसीसी के आदेश को दी गई थी चुनौती
पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई है। बता दें कि डीपीसीसी ने 14 सितंबर को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 1 जनवरी, 2023 तक सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी सहित) और सभी प्रकार के पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।