दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनाव को स्थगित कर दिया है, जोकि अब 24 मई को होगा। यह निर्णय सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर लिया गया है, क्योंकि कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में पहले भी बार एसोसिएशन चुनाव के दौरान व्यवधान देखा गया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वह 9 मई को होने वाले चुनाव के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करे।
रिटायर्ड जस्टिस तलवंत सिंह की ओर से दायर एक याचिका में अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए चुनाव प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कराने की मांग की गई थी, ताकि सुरक्षित और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। हाईकोर्ट ने इस मांग को ध्यान में रखते हुए चुनाव को स्थगित करने का फैसला लिया।
इससे पहले मार्च 2025 में भी कड़कड़डूमा और साकेत कोर्ट में होने वाले बार एसोसिएशन चुनाव प्रक्रियात्मक खामियों के चलते रद्द कर दिए गए थे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मई में नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस को अब नए सिरे से सुरक्षा तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि 24 मई को चुनाव सुचारु और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके।
प्रत्याशियों को देना होगा चुनाव का खर्च
चुनावी खर्च के लिए फंड नहीं होने की बात सामने आने पर न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह, न्यायमूर्ति नवीन चावला व न्यायूमर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि चुनाव समिति अध्यक्ष के अनुसार, चुनाव में कुल 20 से 22 लाख रुपये खर्च होने हैं। समिति के अध्यक्ष के सुझाव के अनुसार चुनाव में 34 प्रत्याशी मैदान में हैं और प्रत्येक प्रत्याशी पर 65 हजार रुपये का आर्थिक भार पड़ेगा। अदालत ने निर्देश दिया कि 13 मई तक चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी समिति के खाते में 65-65 हजार रुपये जमा कराएं। साथ ही स्पष्ट किया कि जो भी प्रत्याशी उक्त राशि नहीं जमा करेगा, उसे चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।