दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले से प्राइवेट स्कूलों को बड़ा झटका दिया है। प्राइवेट स्कूल 12वीं पास छात्रों और स्कूल से बाहर जा रहे छात्रों से बढ़ी हुई फीस लेना चाहते थे। इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्कूलों पर फीस वसूली से रोक लगा दी है।
अदालत ने कहा जब तक कोर्ट में सुनवाई हो रही है तब तक छात्रों से बढ़ी हुई फीस नहीं ली जा सकती।