फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दिल्ली हाईकोर्ट की प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती, 12वीं पास बच्चों से नहीं वसूल सकते बढ़ी फीस

Tue, 28 May 2019 06:23 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
दिल्ली उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)
विज्ञापन
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले से प्राइवेट स्कूलों को बड़ा झटका दिया है। प्राइवेट स्कूल 12वीं पास छात्रों और स्कूल से बाहर जा रहे छात्रों से बढ़ी हुई फीस लेना चाहते थे। इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्कूलों पर फीस वसूली से रोक लगा दी है।
विज्ञापन


अदालत ने कहा जब तक कोर्ट में सुनवाई हो रही है तब तक छात्रों से बढ़ी हुई फीस नहीं ली जा सकती।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें