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'नाबालिग की रजामंदी से भी सेक्स नहीं'

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प्यार में किसी के साथ भाग जाने या शारीरिक संबंध बनाने में नाबालिग की रजामंदी की कानूनी अहमियत नहीं है। यदि कोई भी आरोपी नाबालिग को अपने साथ ले जाता है तो लड़की की रजामंदी होने के बावजूद उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा।
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दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति बीना वीरबल ने अपहरण के एक मामले में आरोपी वासिफ की अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

अदालत ने यह स्पष्ट किया कि नाबालिग लड़की को भगाना ये उसके साथ संबंध बनाना पूरी तरह गैरकानूनी है।

लड़की की 'हां' के बावजूद केस

अदालत ने कहा कि कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि 16 वर्ष से कम आयु की लड़की को यदि कोई उसके अभिभावकों की जानकारी के बिना अपने साथ ले जाता है तो चाहे ऐसे में लड़की की रजामंदी ही क्यों न हो। यह अपराध अपहरण की श्रेणी में आएगा।

अदालत ने कहा कि इस मामले में लड़की की आयु 15 वर्ष है और तय कानून के तहत स्पष्ट है कि यह मामला अपहरण का है।

कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को उचित ठहराते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपहरण का मुकदमा चलाने का आधार है।

9 दिनों तक साथ रहे जयपुर में

उन्होंने कहा सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि आरोपी 27 अप्रैल 2013 को लड़की को अपने साथ दिल्ली से जयपुर ले गया व दोनों वहां 9 दिन रहे।

इसके बाद दिल्ली वापस आ गए व पुलिस ने उन्हें एक सूचना के बाद ब्रह्मपुरी से बरामद किया था। अदालत ने कहा इस मामले में लड़की की आयु 15 वर्ष है और तय कानून के तहत स्पष्ट है कि यह मामला अपहरण का है।

उन्होंने निचली अदालत के फैसले को उचित ठहराते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपहरण का मुकदमा चलाने का आधार है अत: वे अपील खारिज करती है।
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कनॉट प्लेस में बदली थी ड्रेस

आरोपी ने निचली अदालत द्वारा उसके खिलाफ 5 अक्तूबर 13 को अपहरण के आरोप में तय अभियोग को चुनौती दी थी। उसने तर्क रखा था कि लड़की अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी और दोनों प्यार करते है।

उसने कहा कि लड़की घर से स्कूल के लिए निकली थी और उसने कनॉट प्लेस में स्कूल ड्रेस बदली व जयपुर चले गए थे। ऐसे में उसके खिलाफ अपहरण का मामला नहीं बनता।

पेश मामले के अनुसार थाना चांदनी महल क्षेत्र निवासी लड़की के पिता ने 27 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी स्कूल के लिए गई थी और वापस नहीं आई। पुलिस ने पहले अपहरण का मामला दर्ज किया लेकिन लड़की के बरामद होने के बाद धारा 366 जोड़ दी थी।
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