दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्पीड़न मामले के एक आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए यहां एक सरकारी स्कूल में 50 पेड़ लगाने का फरमान जारी किया है।
न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने कहा कि स्कूल के प्रधानाचार्य को सुनिश्चित करना होगा कि पौधारोपण का काम हो और जांच अधिकारी को अदालत में अनुपालन संबंधी रिपोर्ट दायर करनी होगी।
आरोपी शख्स ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत दर्ज उत्पीड़न, गलत तरीके से रास्ता रोकने एवं शरारत के आपराधिक मामले में अग्रिम जमानत मांगने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। इसी मामले में सह-आरोपी को निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है। इसी को आधार बनाकर उसने अपने लिए भी अग्रिम जमानत मांगी।