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बिजली चोरी का मामला खत्म करने के एवज में हाईकोर्ट ने दिए 50 पेड़ लगाने के आदेश

Mon, 12 Aug 2019 06:15 AM IST
देव कश्यप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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हाईकोर्ट ने बिजली चोरी का मामला खत्म करने की एवज में एक शख्स को वंदे मातरम मार्ग स्थित पश्चिमी रिज में 50 देशी किस्म के पेड़ लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एक माह के भीतर यह पेड़ लगाएं और इनकी आयु साढ़े तीन साल व ऊंचाई करीब छह फुट होनी चाहिए। 

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न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने आदेश में कहा कि गूलर, कदंब, पिलखन, जामुन, बरगद, आम, अमलतास, महुआ, बड़, सागवान, कठहल, पलाश आदि के पेड़ लगाए जाएं। उप वन संरक्षक (डीसीएफ) मिट्टी की गुणवत्ता के हिसाब से इनकी जगह तय करें। कोर्ट ने याची और डीसीएफ को आदेश का पालन होने पर हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है। ऐसा न होने पर रजिस्टरी आदेश जारी करेगी। इतना ही नहीं कोर्ट ने डीसीएफ को पेड़ लगाने से पहले और उसके बाद एरियल फोटोग्राफ भी पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि डीसीएफ को इन पेड़ों की देखभाल की व्यवस्था करनी होगी और छह सप्ताह बाद फोटोग्राफ समेत रिपोर्ट पेश करनी होगी। 

दुकान से चोरी हो रही थी बिजली
इस शख्स के खिलाफ निचली अदालत ने आरोप तय किए थे। बिजली प्रदाता कंपनी ने शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी दुकान से बिजली चोरी हो रही थी। वहीं आरोपी का कहना था कि उसने दुकान किराए पर दी थी और किराए न मिलने पर बिजली आपूर्ति काट दी थी। इस कारण किराएदार चोरी से बिजली चला रहा था। इस शख्स व बिजली कंपनी के बीच मामला मध्यस्थता के जरिए 18 हजार रुपए में निपट गया था।

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