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जेबीटी भर्ती घोटालाः चौटाला की पैरोल याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Wed, 03 Apr 2019 08:20 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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Om Prakash Chautala - फोटो : फाइल फोटो
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हाईकोर्ट ने ओमप्रकाश चौटाला की पैरोल याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में दस साल कैद की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए दो माह की पैरोल मांगी है। 

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न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल ने चौटाला की याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की है। कोर्ट के समक्ष ओम प्रकाश चौटाला की ओर से जिरह करते हुए अधिवक्ता अमित साहनी ने कहा कि याची की पत्नी बुजुर्ग हैं और कई बीमारियों से पीड़ित है। याची की आयु 85 साल है और खुद भी बीमार है। इसके अलावा उसे पारिवारिक व सामाजिक रिश्तों में तालमेल बैठाने की जरूरत है। 

जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में रोहिणी जिला अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला को जनवरी, 2013 में दस साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। हरियाणा में 1999-2000 में हुई 3206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती के मामले में चौटाला को यह सजा सुनाई गई थी। दिल्ली सरकार ने 25 जनवरी 2019 को चौटाला की पैरोल अर्जी खारिज कर दी थी। 
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इस अर्जी में चौटाला ने कहा था कि उनकी पत्नी बीमार हैं। पैरोल याचिका खारिज करते हुए सरकार ने कहा था कि चौटाला 2018 में कई बार पैरोल व फरलो ले चुके हैं। उन्होंने पिछली बार अक्तूबर 2018 में दो सप्ताह की फरलो ली थी। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा था कि पत्नी व खुद की बीमारी बेहद सामान्य कारण है और इसके आधार पर पैरोल नहीं दी जा सकती।

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