फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kuldeep Singh Sengar: कुलदीप सिंह सेंगर को दो दिन की अंतरिम जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस वजह से दी राहत

Mon, 03 Feb 2025 11:58 AM IST
अनुज कुमार एएनआई, नई दिल्ली

सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी है।
विज्ञापन
कुलदीप सिंह सेंगर (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

उन्नाव दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा से निष्कासित विधायक और आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को दो दिन की अंतरिम जमानत दी। सेंगर की 4 फरवरी को एम्स में सर्जरी होनी है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उन्हें 5 फरवरी को सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन

 
 

विज्ञापन

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि उनकी सजा निलंबित कर दी। सेंगर की मोतियाबिंद की सर्जरी मंगलवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में होनी है। इसलिए राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें पांच फरवरी को जेल अधिकारियों के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमारा मानना है कि आवेदक की चिकित्सा प्रक्रिया के उद्देश्य से सजा को निलंबित किया जाना चाहिए, जो चार फरवरी 2025 को तय की गई है। जो 20 दिसंबर, 2024 के आदेश में निर्धारित शर्तों के अधीन है। आवेदक को 5 फरवरी को जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। सेंगर के वकील ने अदालत को बताया कि सेंगर की सर्जरी उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण निर्धारित तारीख से पहले नहीं की जा सकी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें