हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट (कैट) के आदेश पर रोक लगाते हुए डीएसएसएसबी को दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में 3788 शिक्षकों की नियुक्ति की अनुमति दे दी है। कैट ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कराई गई परीक्षा के नतीजों को रद्द कर नियुक्ति पर 14 अक्तूबर को रोक लगाई थी।
न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी की खंडपीठ ने कहा कि अब शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा याचिका के फैसले पर निर्भर करेगा। कैट के फैसले को दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने उन अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिनकी याचिका पर कैट ने नियुक्तियों पर रोक लगाई थी। इन उम्मीदवारों का आरोप था कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) द्वारा परीक्षा के सभी बैच में एक जैसे प्रश्न पूछे गए थे।
सामान्य वर्ग के 1286, ओबीसी के 1057, अनुसूचित जाति के 616, अनुसूचित जनजाति के 659 और 170 दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। इन सभी की नियुक्ति पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी तीनों निगमों में होनी थी।
राजधानी के सभी निगमों के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम नोडल एजेंसी है। डीएसएसएसबी के परीक्षा परिणाम आने के बाद निगम ने नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा किया था।
कैट के परीक्षा परिणाम को रद्द करने के बाद एसडीएमसी की नोडल एजेंसी ने तत्काल प्रभाव से नियुक्ति पत्र निरस्त कर दिए थे। इससे पहले भी निगम विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती दो बार रद्द की जा चुकी है। पहले दो बार पेपर लीक होने के चलते शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगी थी।