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Delhi HC: जांच अधिकारियों के लिए हैंडबुक तैयार करने के निर्देश, कोर्ट ने कहा- जानकारी करने में होगी आसानी

Tue, 19 Nov 2024 02:51 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली

सार

उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से कहा है कि वह एक हैंडबुक तैयार करने के लिए कदम उठाएं, जिसका उपयोग जांच अधिकारी (आईओ) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मांगी गई जानकारी समय पर उपलब्ध कराने के लिए कर सकें।
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दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : ANI-फाइल फोटो
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विस्तार
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उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से कहा है कि वह एक हैंडबुक तैयार करने के लिए कदम उठाएं, जिसका उपयोग जांच अधिकारी (आईओ) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मांगी गई जानकारी समय पर उपलब्ध कराने के लिए कर सकें। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि कई मामलों में जांच अधिकारी इस बात से पूरी तरह अवगत नहीं हो पाते कि विभिन्न प्लेटफॉर्म से मांगी गई जानकारी किस तरह प्राप्त की जा सकती है और कई बार कीमती समय बर्बाद हो जाता है।

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पीठ ने कहा जहां तक दिल्ली पुलिस का सवाल है, इस मामले को दिल्ली पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) के पुलिस आयुक्त के पास भेजा जा सकता है, ताकि प्लेटफॉर्म के साथ समन्वय किया जा सके और एक हैंडबुक तैयार करने की दिशा में कदम उठाए जा सकें, जिसका उपयोग किया जा सके और सभी पुलिस स्टेशनों तक पहुंचाया जा सके, जिन्हें इन प्लेटफॉर्म से तत्काल जानकारी की आवश्यकता हो सकती है। यदि किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो पुलिस आयुक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बैठक बुला सकते हैं और पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर सकते हैं।

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