हाईकोर्ट ने फेसबुक को बाबा रामदेव के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो व उसका लिंक हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट के निर्देश पर गूगल व यू-ट्यूब अपने प्लेटफार्म से इस वीडियो का लिंक हटा चुके हैं। इस वीडियो का हटाने का निर्देश अदालत ने 24 जनवरी 2018 को भी दिया था।
दरअसल, हाईकोर्ट बाबा रामदेव की याचिका पर सुनवाई कर रही है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने वीडियो देखने के बाद कहा कि इस वीडियो को बनाने वाला रामदेव पर आरोप लगा रहा है। साथ ही रामदेव व पतंजलि को धमकी भी दे रहा है। यह वीडियो गूगल व यू ट्यूब की निर्धारित नीति के खिलाफ है। इसलिए इसे हटाकर उन्होंने अच्छा काम किया है।
कोर्ट ने कहा कि इसके मद्देनजर फेसबुक भी इस वीडियो व उसके लिंक को हटा दे। यह सुनिश्चित किया जाए कि इसका लिंक देश और विदेश में कहीं भी उपलब्ध न हो। अगर यह वीडियो दोबारा अपलोड किया जाता है तो उसे 48 घंटे में हटा दिया जाए। जिस शख्स ने यह वीडियो अपलोड किया है, उसकी जानकारी सीलबंद लिफाफे में दी जाए।