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Delhi: हाईकोर्ट का निर्देश- स्कूलों के आसपास पान मसाला-गुटखा नहीं बेच सकेंगे स्ट्रीट वेंडर, सफाई भी जरूरी

Thu, 09 Jul 2026 01:52 AM IST
दुष्यंत शर्मा गौरव बाजपेई, नई दिल्ली

सार

अदालत ने कहा कि जहां छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वहां ऐसे उत्पादों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जा सकती।
 
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दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बच्चों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्पष्ट किया है कि स्कूलों के आसपास स्ट्रीट वेंडर पान मसाला, गुटखा, सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकते। अदालत ने कहा कि जहां छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वहां ऐसे उत्पादों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जा सकती।

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न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की खंडपीठ ने निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के निकट वेंडिंग साइट पर पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने वाले सुरेश शाह की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। अदालत ने याचिकाकर्ता को स्कूल के आसपास हानिकारक उत्पाद बेचने से रोकते हुए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को तीन दिन के भीतर उसके लिए वैकल्पिक वेंडिंग स्थल चिह्नित करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि नई जगह तय होने तक वह निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए शांतिपूर्वक वेंडिंग कर सकता है।

खंडपीठ ने यह भी उल्लेख किया कि इससे पहले भी अदालत गुटखा, पान मसाला और तंबाकू युक्त उत्पादों की बिक्री पर सख्त रुख अपना चुकी है। वर्ष 2023 में इन उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर लगे प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था। ताजा आदेश में स्कूलों के आसपास इनकी बिक्री पर विशेष रूप से रोक लगाने पर जोर दिया गया है।
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मामला क्या है?
याचिकाकर्ता सुरेश शाह का कहना था कि वैध वेंडिंग प्रमाणपत्र होने के बावजूद एमसीडी और दिल्ली पुलिस के अधिकारी उन्हें बार-बार परेशान कर रहे हैं। वहीं, एमसीडी ने अदालत में तस्वीरें पेश कर दावा किया कि वह स्कूल के निकट पान मसाला, गुटखा और सिगरेट बेच रहे थे तथा वेंडिंग स्थल पर साफ-सफाई भी नहीं रखी जा रही थी। इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने सीमित शर्तों के साथ वेंडिंग की अनुमति दी, लेकिन स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण रोक लगा दी।

स्कूलों के आसपास वेंडिंग के लिए हाईकोर्ट के निर्देश

  • स्कूल के प्रवेश और निकास द्वार के सामने या आसपास अवरोध पैदा नहीं किया जाएगा
  • पान मसाला, गुटखा, सिगरेट या किसी भी तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं होगी
  • आवश्यकता होने पर छोटा गैस सिलिंडर इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेकिन अतिरिक्त जगह नहीं घेरनी होगी
  • वेंडर निर्धारित स्थान तक ही सीमित रहेगा और फुटपाथ पर अतिक्रमण नहीं करेगा
  • वेंडिंग स्थल पर साफ-सफाई बनाए रखना और डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा
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