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दिल्ली हाईकोर्ट: आशीर्वाद आटा का लाइसेंस रद्द करने पर लगाई रोक, एफएसएसएआई ने भेजा था नोटिस; जानें मामला

Tue, 25 Aug 2026 04:45 PM IST
अनुज कुमार पीटीआई, दिल्ली

सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने एफएसएसएआई को आईटीसी लिमिटेड का लाइसेंस रद्द न करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।
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दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिल्ली होईकोर्ट ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को निर्देश दिया है कि वह फिलहाल आईटीसी लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द न करे। यह निर्देश आईटीसी के उत्पाद 'आशीर्वाद एमपी चक्की आटा' के संबंध में '100 प्रतिशत' दावों को हटाने के कंपनी के निर्देशों का अनुपालन न करने के मामले में दिया गया है।

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हाईकोर्ट ने दी राहत
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने एफएसएसएआई की सलाह और नोटिस को चुनौती देने वाली आईटीसी की याचिका पर कंपनी को अंतरिम सुरक्षा दी है। एफएसएसएआई ने कंपनी को अपने उत्पाद के लिए 100% शब्द का उपयोग बंद करने या लाइसेंस निलंबित करने की चेतावनी दी थी।

जज ने कहा कि क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर निर्णय लिया जाना है और अदालतें बंद रहेंगी, इसलिए अगली सुनवाई की तारीख तक लाइसेंस रद्द करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को निर्धारित की गई है।
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न्यायमूर्ति शर्मा ने यह भी कहा कि वह सोमवार, 31 अगस्त को एएलटी एग्री बिजनेस लिमिटेड द्वारा एफएसएसएआई के खिलाफ दायर एक अलग याचिका की स्वीकार्यता पर आदेश पारित करेंगी।

एफएसएसएआई ने दिया था नोटिस
एएलटी एग्री बिजनेस लिमिटेड को एफएसएसएआई से उसके उत्पाद 'फॉर्च्यून सोया हेल्थ रिफाइंड सोयाबीन ऑयल' के संबंध में 100% वेज और कोलेस्ट्रॉल फ्री - फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे भ्रामक लेबल घोषणाओं और दावों के लिए नोटिस दिए थे।

सुनवाई के दौरान, एफएसएसएआई के वकील ने आईटीसी की दिल्ली में याचिका की स्वीकार्यता पर आपत्ति जताई, यह कहते हुए कि नवीनतम सुधार नोटिस कोलकाता में जारी किया गया था।

मई 2025 में, एफएसएसएआई ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को एक सलाह जारी की थी, जिसमें उन्हें खाद्य उत्पाद लेबल, पैकेजिंग और प्रचार सामग्री पर 100% के उपयोग को बंद करने के लिए कहा गया था। इसके बाद, 10 अगस्त को, एक ताजा नोटिस में आईटीसी से 30 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया कि सलाह का पालन न करने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। नोटिस में दावा किया गया था कि लेबल पर 100% आटा और 100% मध्य प्रदेश गेहूं और विज्ञापन में केवल 1005 एमपी गेहूं से निर्मित जैसे दावे भ्रामक और नियमों के तहत अस्वीकार्य थे।

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