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Celebi Aviation: दिल्ली हाईकोर्ट में सेलेबी मामले में गोपनीय दस्तावेज पेश, 21 मई को होगी अगली सुनवाई

Mon, 19 May 2025 07:33 PM IST
श्याम जी. एएनआई, दिल्ली

सार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की याचिका पर सुनवाई शुरू की, जिसमें बीसीएएस द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर सुरक्षा मंजूरी रद्द करने को चुनौती दी गई है। सॉलिसिटर जनरल ने गोपनीय दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में पेश किए।
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दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने तुर्किए स्थित सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर कार्यवाही फिर से शुरू की, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस) द्वारा सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई है। मामले में याचिकाकर्ता फर्म का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी कर रहे हैं। 

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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता प्रतिवादी अधिकारियों की ओर से पेश हो रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है और दुर्लभ मामलों में नोटिस में कारणों का खुलासा करना प्रतिकूल हो सकता है, जिससे राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा को नुकसान पहुंच सकता है। 

अदालत ने मेहता से उनके द्वारा संदर्भित इनपुट के बारे में पूछा, जिस पर मेहता ने जवाब दिया कि वे उन्हें सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद अदालत ने सीलबंद दस्तावेज को खोलना शुरू किया। अदालत ने मामले की सुनवाई बुधवार 21 मई के लिए निर्धारित की है।

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