फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दिल्ली: कौन कर सकते हैं प्लाज्मा दान, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश

Sun, 05 Jul 2020 08:18 AM IST
प्राची प्रियम अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
विज्ञापन
प्लाज्मा - फोटो : Social Media
विज्ञापन

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायलरी साइंसेज में भारत के पहले प्लाज्मा बैंक का गुरुवार को उद्घाटन किया था। इसके बाद शनिवार को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने प्लाज्मा दान के विषय में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 

विज्ञापन


इनमें बताया गया है कि कौन लोग इसको दान कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 18-60 आयु वर्ग के ऐसे लोग जो कोरोना वायरस संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो गए हैं और जिनमें 14 दिन तक संक्रमण के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए हों, वे प्लाज्मा दान कर सकते हैं। 

ऐसे लोग जिनका वजन 50 किलोग्राम से कम है, गर्भधारण कर चुकी महिलाएं, कैंसर, गुर्दे, हृदय रोग फेफड़े या लिवर रोग से पीड़ित लोग प्लाज्मा दान नहीं कर सकते हैं। आईएलबीएस के एक डॉक्टर ने कहा कि गर्भधारण कर चुकी महिलाएं भी प्लाज्मा दान नहीं कर सकतीं हैं। 
विज्ञापन


महिलाओं में एचएलए एंटीबॉडीज की मौजूदगी का पता लगाने के लिए प्लाज्मा की जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर एचएलए एंडीबॉडीज पाए जाते हैं तो प्लाज्मा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें