दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली की बिजली कंपनियों की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उनके खातों की जांच सीएजी नहीं कर सकती है।
बिजली कंपनियों ने बुधवार को याचिका दायर की थी। उपराज्यपाल ने 7 जनवरी को कंपनियों के खातों का कैग से ऑडिट करवाने का आदेश जारी किया था।
कंपनियों ने उपराज्यपाल के फैसले को अव्यवहारिक व मनमाना बताते हुए तर्क रखा था कि उन्हें अपना पक्ष रखने तक का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा वे सीएजी के दायरे से बाहर आती हैं। उन्होंने याचिका में उपराज्यपाल के फैसले को खारिज करने का आग्रह किया है।
दिल्ली में एनडीपीएल, बीएसईएस, यमुना और बीएसईएस, राजधानी तीन बिजली कंपनियां पूरे दिल्ली को बिजली सप्लाई करती है।