दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी की सड़कों से कूड़ा नहीं उठाने पर दिल्ली सरकार व एमसीडी को एक बार फिर फटकार लगाई है और निकाय के कमिश्नरों को 21 अदालत में पेश होने का समन दिया है।
एमसीडी द्वारा राजधानी में कूड़ा नहीं उठाने और सड़कों पर गंदगी रहने के मामले को लेकर कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान शुक्रवार(2 जून) को अदालत ने निकाय को दो हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। साथ ही एमसीडी के कमिश्नरों को 21 जून को कोर्ट में पेश होने का समन भेजा है।
वहीं इससे पहले बुधवार को अदालत ने कहा था कि डेंगू और चिकनगुनिया रोकने के लिए तमाम आदेश दिए गए हैं, इसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है।
अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अब भी अदालत के निर्देश का पालन नहीं हुआ तो अधिकारियों को अदालत की अवमानना कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी.हरि शंकर ने एक चैनल की रिपोर्ट पर स्वयं संज्ञान लेते हुए आज विशेष सुनवाई की।
रिपोर्ट में कहा गया है कि राजधानी की सड़कों से कूड़ा नहीं हटाया गया है। अदालत ने कहा कि आपने हलफनामे में कहा है कि राजधानी के सभी क्षेत्र को साफ कर दिया गया है। जबकि मीडिया रिपोर्ट कह रही है कि चार दिनों से कूड़ा नहीं हटाया गया है।