पति से तलाक के बाद महिला ने बेटी को स्कूल भेजना बंद कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे नोटिस जारी किया। लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुई। अदालत ने मामले में उक्त महिला के खिलाफ वारंट जारी किया है।
बुधवार को न्यायमूर्ति मनमोहन ने हौजखास थानाध्यक्ष को वारंट की तामिल करवाने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि यदि महिला 16 सितंबर को अदालत में पेश होने का आश्वासन देती है तो उसे पांच हजार रुपये के मुचलके के जमानत पर छोड़ दिया जाएगा।