दिल्ली सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने गैर-घरेलू / वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए अप्रैल और मई के निर्धारित शुल्क को 50% कम कर दिया है। यानी अब उपभोक्ताओं को 250 रुपये किलोवाट की जगह 125 रुपये किलोवाट के हिसाब से बिल देना होगा।