लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट की मार झेल रहे सार्वजनिक वाहन चालकों को दिल्ली सरकार पांच-पांच हजार रुपये की आर्थिक मदद देगी। इसके लिए चालकों को दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
अधिकारियों का कहना है कि आवेदन प्रक्रिया 13 से शुरू होगी और 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। इसका फायदा ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फटाफट सेवा, मैक्सी कैब, इको-फ्रेंडली सेवा, ई-रिक्शा और स्कूल कैब आदि सार्वजनिक सेवा वाले वाहन चालकों को मिलेगा। इनके खाते में एकमुश्त पांच-पांच हजार रुपये डाले जाएंगे।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन किया गया है। लेकिन इसका बुरा असर ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी चालकों पर पड़ रहा है। बीते दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन्हें आर्थिक मदद देने का एलान किया था। इस दिशा में काम करते हुए परिवहन विभाग ने कार्य योजना तैयार की है। दिल्ली सरकार की इस आर्थिक मदद का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिन्हें 23 मार्च 2020 तक पब्लिक सेवा व्हीकल का बैज मिला है।
अधिकारियों का कहना है कि आर्थिक मदद का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, जिनका बैंक खाता उनके आधार कार्ड से जुड़ा होगा। आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर पात्र लाभार्थी को फार्म भरने के दौरान पीएसवी बैज संख्या, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, लिंग और बैंक खाते से जुड़े आधार नंबर की जानकारी देनी होगी। आवेदन 13-27 अप्रैल के बीच किया जा सकेगा।
सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
अधिकारियों के मुताबिक, किसी तरह की पूछताछ करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर 011-23930763 और 011-23970290 है। इस नंबर पर रविवार को छोड़ कर अन्य कार्य दिवस पर सुबह 9 बजे से शाम 6 तक पूछताछ की जा सकती है।