दिल्ली सरकार बेशक अभी मजदूरों को भेजने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार करने के लिए दूसरे राज्यों से बात कर रही है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर इसकी तैयारी कर ली है।
आपदा प्रबंधन कानून के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मुख्य सचिव विजय देव ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत पुलिस कमिश्नर व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को जरूरी इंतजाम करने को कहा गया है। आदेश में इस बात की आशंका जताई गई है कि मजदूरों को भेजने का दौरान कुछ असामाजिक तत्व पूरी प्रक्रिया में अड़चन में डाल सकते हैं। इसके लिए हर स्तर पर तैयारी रखनी जरूरी है।
मजदूरों को भेजते वक्त इन चीजों का रखना है ध्यान
- उन इलाकों में पर्याप्त संख्या में हो पुलिस पिकेट, जहां रहते हैं प्रवासी मजदूर।
- अंतरराज्यीय सीमाएं रहेंगी पूरी तरह सील, सामान ढोने वाले वाहनों की सख्ती से हो जांच।
- बगैर मानक का पालन किए किसी वाहन की बॉर्डर से न हो निकासी। अवैध तरीके से लोगों को ले जाने पर वाहन किया जाए जब्त।
- स्थानीय एसएचओ, डीसीपी व ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर पर आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी।
- स्पेशल कमिश्नर (इंटेलीजेंस) व स्पेशल कमिश्नर (कानून व व्यवस्था) दिल्ली व सीमावर्ती इलाकों पर मजदूरों, तीर्थ यात्रियों व पर्यटकों की गतिविधियों पर रखें नजर।
- सभी फील्ड अधिकारी इस आदेश को लागू करवाना करें सुनिश्चित।
- हर हालत में सामाजिक दूरी समेत कोविड-19 के दूसरे प्रोटोकॉल का हो पालन।