बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग को स्थानीय लोगों से कई शिकायतें मिली थी। इनके मुताबिक शहर में कई ऐसे रेस्तरां-बार हैं जो बिना मतलब के हल्ला मचाते हैं। दिल्ली में बहुत से ऐसे रेस्तरां और बार हैं, जिनमें ज्यादातर ग्राहकों का आकर्षित करने के लिए रिकॉर्डेड गाने या संगीत बजाते हैं।
आबकारी आयुक्त अमजद टाक ने कहा कि एल-17 मतलब ऐसे रेस्तरां जो खाना और शराब दोनों परोसते हैं, उन्हें पेशेवरों से सीधे गायन वादन कराने की परमिशन है।
जबकि दिल्ली आबकारी नियम 2018 के नियम 54 (4) के तहत एल-17 लाइसेंस रखने वाले प्रतिष्ठानों को केवल सीधे गायन और वादन की इजाजत है। ऐसे में आबकारी विभाग की टीमें रेस्तरां जाएंगी और नियमों का उल्लंघन करने पर वालो के खिलाफ कार्रवाई करेंगी।