नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के खिलाफ 5 करोड़ रुपये का मानहानि का दीवानी मुकदमा दायर किया है। साथ ही उन्होंने उनके विरुद्ध आपराधिक मानहानि का केस भी दर्ज कराया है। परवेश सिंह ने आरोप लगाया कि सौरभ भारद्वाज ने 15 और 16 मई को अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट से झूठे, दुर्भावनापूर्ण और अत्यधिक मानहानिकारक पोस्ट और वीडियो जारी किए थे।
इन पोस्ट में परवेश साहिब सिंह पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने एक निजी स्कूल ट्रस्ट में अपने कथित सहयोगी को ट्रस्टी नियुक्त करने में अपनी मंत्री पद की शक्ति का दुरुपयोग किया। इस स्कूल में तीन वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार की घटना हुई थी। मुकदमे में कहा कि भारद्वाज ने परवेश सिंह पर भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और फाइल दबाने के आरोप लगाए, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि को ठेस पहुंची है। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर दीवानी मानहानि मुकदमे में 5 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है। 25 मई को जॉइंट रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) गगनदीप जिंदल के सामने मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज को समन जारी कर 7 सितंबर को अगली सुनवाई के लिए तारीख दी है। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट परास दलाल के समक्ष 22 मई को आपराधिक मानहानि का मामला पेश हुआ। कोर्ट ने 9 और 11 जून को परवेश सिंह और उनके गवाहों के बयान दर्ज करने की तारीख तय की है।