दिल्ली सरकार ने एक सप्ताह के लिए 6 सिंतबर तक तीनों निगमो (नई दिल्ली नगरपालिका परिषद/ दिल्ली छावनी बोर्ड) में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों की अवधि बढ़ा दी है। सरकार ने हर जोन में रोजाना एक साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति दी है।
इससे पहले दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 22 अगस्त हो साप्ताहिक बाजार ट्रायल बेसिस पर खोलने की अनुमति दे दी थी। कोरोना काल में बाजार जाने वाले लोगों को मास्क लगाने के साथ आपस में दूरी का पालन करने की शर्तों के साथ ये मंजूरी दी गई थी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने 21 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। अधिकारियों का कहना था कि दिक्कत न होने पर ही इनको पूरी तरह खोला जाएगा।
डीडीएमए की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि कंटेनमेंट जोन के अलावा 24-30 अगस्त के बीच ट्रायल बेसिस पर बाजार खोला जाएगा। इसमें कोविड19 के नियमों का सख्ती से पालन होगा। इसमें बाजार जाने वाले लोगों के साथ दुकानदारों को मॉस्क लगाने के साथ दो लोगों के बीच की दूरी बनाए रखनी होगी। वहीं, जिला व पुलिस प्रशासन नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे।