राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज कावेरी बावेजा की अदालत में दायर आरोपपत्र में ईडी ने दावा किया है कि बीआरएस नेता के कविता ने तथाकथित साउथ ग्रुप के सदस्यों और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर दिल्ली शराब नीति में अनुचित लाभ की साजिश रची। वह इस मामले में 292.8 करोड़ रुपये की अपराध की आय के सृजन, अधिग्रहण और उपयोग में भाग लिया। इसमें से 100 करोड़ रुपये आम आदमी पार्टी के नेताओं को रिश्वत दी गई।
वहीं 192.8 करोड़ रुपये को मामले में अभियुक्त नंबर चार (इंडो स्पिरिट) की आय के रूप में दिखाया गया। कविता को भी उनके सहयोगी अभिषेक बोइनपल्ली के नाम पर मेसर्स इंडो स्पिरिट से 5.5 करोड़ रुपये की अपराध की आय प्राप्त हुई।
कविता की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ी
इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को तीन आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया और कविता और चनप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी। कविता को अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने प्रिंस सिंह, दामोदर और अरविंद कुमार प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये की जमानती और इतनी ही रकम की जमानत बांड पर रिहा करने का आदेश दिया।