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दिल्ली चुनाव: AAP की याचिका पर सुनवाई टली

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दिल्ली विधानसभा को भंग कर दोबारा चुनाव कराने संबंधी आम आदमी पार्टी की याचिका की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होनी थी।
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हालांकि इस बात की अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थीं कि दिल्ली में चुनाव कराने के मसले पर उपराज्यपाल थोड़ा और समय मांग सकते हैं।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ओर से दिल्ली में मुद्दे पर बिना किसी प्रतिक्रिया के फाइल लौटाने के बाद अब दिल्ली के राजनीतिक भविष्य का पूरा दारोमदार उपराज्यपाल नजीब जंग पर निर्भर करता है। उपराज्यपाल की ओर से पहले मिले संकेतों के आधार पर यह कयास लगाया जा रहा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन अभी जारी रह सकता है।
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कब होगी अगली सुनवाई?

शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई होने वाली थी लेकिन कुछ कारणों से इसे टाल दिया गया। अब इस मामले की सुनवाई 28 अक्तूबर को हो सकती है।

बता दें कि दिल्ली में 49 दिनों तक सरकार चलाने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 14 फरवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। केजरीवाल के इस्तीफे के 2 दिन बाद ही राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।

उपराज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और विधानसभा भंग कर दोबारा चुनाव कराने की मांग की। तब से लेकर अब तक इस मामले में कोई भी फैसला नहीं हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर भाजपा और कांग्रेस को मिलकर सरकार बनाने की संभावना तलाशने पर विचार करने को भी कहा था।
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