एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करना वास्तव में हुसैन की रिहाई की आवश्यकता के बिना आगे बढ़ सकता है। हालांकि, हुसैन की कानूनी टीम ने तर्क दिया कि नामांकन पत्र दाखिल करने से परे, उन्हें संपत्ति घोषित करने और बैंक खाता खोलने जैसी संबंधित चुनावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैदान में रहने की आवश्यकता है।
उन्होंने उदाहरण दिया कि राशिद इंजीनियर को अंतरिम जमानत दी गई थी, जिससे उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में हिस्सा ले सकी। उन्हें चुनाव प्रचार के लिए छूट दी गई थी। ताहिर हुसैन को मार्च 2020 में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हें एआईएमआईएम ने मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया है। हुसैन 14 जनवरी से 9 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं। इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को निर्धारित की गई है।