कुछ समय पहले दक्षिणी दिल्ली के एक रेस्त्रां में डिलीवरी ब्वॉयज द्वारा तोड़फोड़ और हंगामा करने के मामले में दंगे का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में अदालत में जांच रिपोर्ट जमा करा दी है।
पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि दो मुख्य आरोपियों ने व्हाट्सऐप का गलत इस्तेमाल किया। इन दोनों ने व्हाट्सऐप के जरिए मैसेज भेज कर दर्जनों डिलीवरी ब्वॉयज को बुलाकर दंगा फैलाने का काम किया। व्हॉट्सऐप मैसेज के प्रारूप को देखते हुए ही पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में दोनों आरोपियों पर दंगा कराने का मुकदमा दर्ज किया है।
गौरतलब है कि 14 जुलाई की शाम कालकाजी में दिल्ली-19 नामक रेस्त्रां पर कुछ डिलवरी ब्वॉज ऑनलाइन ऑर्डर लेने आए थे। वहां एक साथ कई बाइकें इकट्ठा थीं जिस वजह से वहां भारी जाम लग गया। जाम देख डिलीवरी ब्वॉयज पार्किंग में हंगामा करने लगे।
डिलीवरी ब्वॉयज का हंगामा और जाम देखते हुए बीट कांस्टेबल ने इन लड़कों को वहां से हटा दिया। इस पर डिलीवरी ब्यॉज को लगा कि रेस्टोरेंट वालों के कहने पर पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया।
आरोप है कि इस छोटी सी गलतफहमी के चलते डिलीवरी ब्यॉज ने रेस्टोरेंट में हंगामा खड़ा कर दिया था। इस मामले में साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस के गुप्ता की अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपियों ने व्हाट्सएप जैसी आधुनिक सुविधा का गलत इस्तेमाल किया है।
अदालत ने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट से ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि उस वक्त रेस्त्रां में कैसे हालात रहे होंगे। मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए अदालत ने आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया।