पुलिसकर्मियों को ठुल्ला कहने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत ने प्रथम दृष्टया दोषी माना है। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। साथ ही समन जारी कर उन्हें 14 जुलाई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
साकेत अदालत स्थित मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडेय ने 5 पृष्ठों के फैसले में कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने बयान में पुलिसकर्मियों को ठुल्ला कहा है।
उनके इस प्रकार के बयान से याची को ठेस लगी है। पेश गवाहों के बयानों से स्पष्ट है कि पुलिस के प्रति ठुल्ला शब्द का प्रयोग करने से समाज में याची की प्रतिष्ठा कम हुई है।