दिल्ली की एक कोर्ट ने फ्लैट खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी के मामले में पूर्व क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा मुख्य कोच गौतम गंभीर समेत अन्य के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल, कोर्ट ने बरी करने के फैसले को खारिज कर दिया है।
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विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि गंभीर के खिलाफ आरोपों पर फैसला करने में उचित विवेक का अभाव था। उन्होंने 29 अक्टूबर को दिए अपने आदेश में लिखा कि आरोपों के मद्देनजर गौतम गंभीर की भूमिका की आगे की जांच जरूरी लगती है। इसमें कई कंपनियों के नाम भी हैं।