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कोर्ट ने गुजरात फार्मा कंपनी से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में चार को भगोड़ा घोषित किया 

Mon, 28 Sep 2020 05:03 PM IST
Mohit Mudgal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो
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दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 8100 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी में संदेसरा बंधुओं समेत गुजरात की फार्मा कंपनी स्टरलिंग बायोटेक लिमिटेड (एसबीएल) के चार निदेशकों को आर्थिक भगोड़ा घोषित किया है।

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प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा कि मौजूद साक्ष्य के आधार पर कोर्ट नितिन जयंतीलाल संदेसरा, चेतन जयंतीलाल संदेसरा, दीप्ति चेतन जयंतीलाल संदेसरा और हितेश कुमार नरेंद्र भाई पटेल को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करती है। ईडी ने कोर्ट में बताया था कि चारों आरोपी बैंक घोटाला कर देश छोड़कर भाग गए हैं। ईडी का आरोप है कि इन लोगों ने बैलेंस शीट में हेरफेर कर फर्जी दस्तावेज जमाकर बैंक से कर्ज लिया और उसका भुगतान किए बिना धोखाधड़ी की कार्रवाई से बचने के लिए विदेश भाग गए। 
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