नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि आरोपी खजूरी खास इलाके में पुलिस पर पथराव करने वाली अवैध भीड़ का हिस्सा थे और उन्होंने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को बाधित किया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने इकराम, सरफराज और मुस्तकीम के खिलाफ चल रहे मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। तीनों पर दंगा, अवैध जमाव और सरकारी सेवकों पर हमले समेत विभिन्न आरोप थे। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूत स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि पूरे प्रासंगिक समय के दौरान अवैध जमाव पुलिस बल पर लगातार पथराव कर रहा था, जिससे लोक सेवकों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में बाधा पहुंची और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। अदालत ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों से यह साबित होता है कि तीनों आरोपी इस अवैध जमाव का हिस्सा थे और उन्होंने हिंसा में सक्रिय भूमिका निभाई। यह मामला फरवरी 2020 में खजूरी खास क्षेत्र में हुई हिंसा से जुड़ा है, जहां पुलिस पर पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई थीं। अदालत अब सजा पर सुनवाई करेगी।