पुलिस के मुताबिक, दोनों हैवान बच्ची को मरा समझकर कमरे को बाहर से बंद करके फरार हो गए थे। उन्हें बिहार के अलग-अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में पता चला कि मनोज ने बच्ची को खेलते हुए बहला-फुसलाकर अपने कमरे में बुलाया और बंधक बना लिया। इसके बाद उसने अपने साथी प्रदीप के साथ मिलकर बच्ची से दो दिन तक हैवानियत की।
कोर्ट से बाहर दोषी ने मीडिया कर्मियों पर किया हमला
दोषी ठहराए गए मनोज और प्रदीप को पुलिस जेल ले जा रही थी। कोर्ट परिसर में दोषियों ने वीडियो बनाते मीडिया कर्मियों पर हमला करके फोन छीनने की कोशिश की और गालियां दीं। इस बीच, एक दोषी ने महिला पत्रकार का हाथ पकड़कर उसे धक्का दे दिया। कई पुलिस कर्मियों केे सामने भी दोषी बेखौफ दिखे। पीड़ित महिला पत्रकार हमला करने वाले दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकती है।
7 साल बाद फैसले पर केजरीवाल ने कहा, ठीक करनी होगी व्यवस्था
अदालत के फैसले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुड़िया रेप केस में दोनों आरोपियों को दोषी पाया गया। इसमें सात साल लग गए। हमें इस व्यवस्था को जल्द ठीक करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बहन-बेटियों के साथ हैवानियत की मानसिकता खत्म हो, तो दुष्कर्म से जुड़े मामलों में छह महीने में सजा दिलाने की व्यवस्था करनी होगी।
. 15 अप्रैल, 2013: पांच साल की बच्ची को घर के बाहर से अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म, दोषी फरार
. 17 अप्रैल : अगवा होने के करीब 40 घंटे बाद बच्ची बरामद
. 20 अप्रैल : मामले में दोषी मनोज शाह को बिहार से किया गिरफ्तार
. 22 अप्रैल : दूसरा दोषी प्रदीप कुमार भी बिहार से गिरफ्तार
. 24 मई : प्रदीप व मनोज के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र किया दाखिल
. 11 जुलाई : अदालत आरोपियों के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन संबंध, अपहरण, हत्या की कोशिश, साक्ष्य नष्ट करना तथा पोक्सो अधिनियम की धाराओं में तय किये थे आरोप।
. 21 मार्च 2014 : प्रदीप ने खुद को नाबालिग बताते हुये हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
. 12 अप्रैल 2017 : हाईकोर्ट ने प्रदीप को नाबालिग किया घोषित, केस को सुनवाई के लिये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भेजा
. 2018 : हाईकोर्ट ने प्रदीप के दावे की दोबारा पड़ताल करने का दिया निर्देश। निचली अदालत ने पड़ताल के बाद प्रदीप को बालिग घोषित किया।
. 7 जनववरी 2020 : विशेष अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित
. 18 जनवरी 2020 : प्रदीप व मनोज को दिया दोषी करार