फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मुख्य सचिव मामला : AAP विधायक जारवाल को मिली ये चेतावनी, अमानतुल्लाह की जमानत पर सुनवाई 12 को

Sat, 10 Mar 2018 10:20 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
amanatullah khan - फोटो : himanshu soni
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने आप विधायक प्रकाश जारवाल को जमानत के साथ चेतावनी भी दी है, अमानतुल्लाह खान की जमानत पर सुनवाई होगी 12 को..

विज्ञापन


हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में गिरफ्तार विधायक प्रकाश जारवाल को सशर्त जमानत प्रदान कर दी है। अदालत ने जारवाल को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनका पुन: इस तरह के मामले में नाम आया तो उनकी तुरंत जमानत रद्द कर दी जाएगी।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा कि यह गंभीर बात है कि विधायक पर पहले भी सरकारी कर्मचारी से मारपीट का आरोप है। अदालत जारवाल को 50 हजार के निजी मुचलके व एक अन्य जमानती पेश करने पर जमानत दी है।
विज्ञापन


अदालत ने साथ ही दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कड़ी हिदायत दी है कि इस तरह की घटना दोबारा न हो और कानून का पालन हो। इसके अलावा आरोपी विधायक किसी तरह से भी जांच को प्रभावित नही करेंगे।

विज्ञापन

देश से बाहर जाएं तो कोर्ट को बताएं

Aam Aadmi Party MLA Prakash Jarwal - फोटो : ANI
कोर्ट ने कहा कि आरोपी विधायक जब भी देश से बाहर जाएंगे, तो उन्हें कोर्ट को इस बात की जानकारी देनी होगी। इस मामले में दूसरे आरोपी विधायक अमानतुल्लाह खान की जमानत पर हाईकोर्ट में 12 मार्च को सुनवाई तय है।

वहीं सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव के वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो वह जांच को प्रभावित करेगा।

जिस समय सीएस से मारपीट हुई उस समय सीएम, डिप्टी सीएम के अलावा 9 और विधायक वहां मौजूद थे। अभी इन 9 विधायको की पहचान होनी बाकी है। अदालत ने सभी तथ्यों के ध्यानार्थ आदेश दिया कि याची जारवाल सीएस के आसपास नहीं जाएंगे, फिर दोबारा कभी ऐसी घटना में शामिल नहीं होंगे। 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें