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दिल्ली : एपीजे स्कूल को हाईकोर्ट से मिली राहत, डी-सील करने के आदेश 

Tue, 05 May 2020 08:42 PM IST
Mohit Mudgal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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Apeejay school - फोटो : apeejay.edu
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने एपीजे स्कूल की  शेख सराय और साकेत की दोनों शाखाओं के परिसर को डी-सील करने का आदेश दिया है। जिन्हें शुल्क मापदंडों के कथित उल्लंघन के लिए दिल्ली सरकार ने कल सील कर दिया था।

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फीस पर की गई कथित मनमानी के चलते एपीजे स्कूल की दो शाखाएं सील होने के बाद मंगलवार को ऑनलाइन कक्षाएं नहीं हुई। स्कूल ने अभिभावकों के नाम एक संदेश जारी कर उनसे सहयोग मांगा। स्कूल ने कहा कि यदि अभिभावकों को फीस को या अन्य किसी बात को लेकर चिंता है तो वह स्कूल से सीधे संपर्क करें। सील किए जाने को स्कूल ने अजीब, एकतरफा और अनवाश्यक कार्रवाई बताया।

स्कूल ने स्पष्ठ किया कि वह सरकार के सभी निर्देशों का पालन कर रहे हैं। अभिभावकों के नाम भेजे संदेश में कहा गया कि स्कूल को आपकी आवश्यकता है। अभिभावक शिक्षा की गुणवता को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। स्कूल की शेख सराय व साकेत शाखा सील किए जाने के बाद मंगलवार को स्कूल ने कोर्ट का रुख किया था।
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अभिभावकों को भेजे संदेश में स्कूल ने कहा कि है कि कोर्ट से स्कूल को राहत मिली है। स्कूल की ओर से अभिभावकों को कहा गया है कि स्कूल सील किए जाने के कारण ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने में अस्थायी व्यवधान पैदा गया, इस कारण मंगलवार को ऑनलाइन कक्षाएं नहीं ली गई।

स्कूल ने अभिभावकों से शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया व मुख्य सचिव विजय कुमार देव को एक पत्र भेजने को कहा है। जिसमें अभिभावक यह पूछें कि क्या स्थानीय विधायक सौरभ भारद्वाज जिन्होंने बिना विचार व परामर्श के स्कूल के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई का फैसला किया, वह स्वीकार्य है? स्कूल ने यह पत्र व ईमेल भेजने को कहा है जो कि स्कूल की अभिभावकों की ओर से आगे बढ़ाएगा।

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