विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने सोमवार को खान को एक दिन के लिए गिरफ्तारी से राहत दे दी, 25 फरवरी को अभियोजन और बचाव पक्ष अपने अंतिम दलीलें अदालत के समक्ष रखेगा।
राउज एवेन्यू कोर्ट 25 फरवरी को आप विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी। खान पर जामिया नगर में दिल्ली पुलिस की टीम पर हमले का आरोप है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने सोमवार को खान को एक दिन के लिए गिरफ्तारी से राहत दे दी, 25 फरवरी को अभियोजन और बचाव पक्ष अपने अंतिम दलीलें अदालत के समक्ष रखेगा।
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दिल्ली पुलिस ने खान से पूछताछ करने और यह पता लगाने के लिए उसकी हिरासत मांगी कि क्या वह भी कथित हमले के स्थल पर मौजूद था। इसने अदालत के रिकॉर्ड पर एक सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान भी रखे। अदालत ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, जिसके बाद वह आदेश पारित करेंगे।
दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी की घटना के संबंध में ओखला विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और आरोप लगाया था कि उन्होंने हत्या के प्रयास के एक मामले में घोषित अपराधी को हिरासत से भागने में मदद करते हुए भीड़ का नेतृत्व किया। पुलिस ने कहा कि कथित घटना तब हुई जब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शबाज़ खान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास किया।