नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने जीडीए पर 12 यूकेलिप्टस के पेड़ काटने के लिए 9 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। जीडीए ने साइकिल ट्रैक बनाने के लिए ये पेड़ काटे थे।
जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 12 यूकेलिप्टस पेड़ों को काटने से क्षेत्र की इकोलॉजी पर बुरा असर पड़ेगा। एनजीटी एक्ट में सेक्शन 15 के तहत पेड़ काटने पर संबंधित व्यक्ति को पर्यावरणीय जुर्माना भरना होगा।
बेंच ने कहा कि हम इस आवेदन को डिस्पोज करते हैं। साथ ही जीडीए और संबंधित कांट्रेक्टर को आदेश देते हैं कि वह 5 लाख रुपये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भरे। हालांकि जीडीए इस संबंध में 4 लाख 98 हजार 576 रुपए पहले ही भर चुका है।
जीडीए की ओर से कुल 9,98,576 रुपये भरे जाएंगे। इसका इस्तेमाल 120 पेड़ों के संरक्षण और नए पौधों को लगाने में किया जाएगा।