दो सगे भाइयों की मां समेत हत्या करने के आरोप में स्पेशल कोर्ट एससी/एसटी न्यायाधीश अरुण चंद्र श्रीवास्तव ने तीन सगे भाइयों समेत चार आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने प्रत्येक पर एक लाख दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। एक फ्लैट के लालच में इस तिहरे हत्याकांड को मौसेरे भाइयों ने साथियों के साथ अंजाम दिया था।
सरकारी वकील राजीव कुमार ने बताया कि 11 फरवरी 2004 को मूलरूप से झारखंड के गिरिडीह निवासी दो भाई हरी, केशव और उनकी मां कालिया देवी के सिर कटे शव कूडे़ के ढेर में मिले थे। वे यहां शालीमार गार्डन में रहते थे।