फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

RTI का जवाब नहीं देने पर CTP पर 10 हजार का जुर्माना

Thu, 24 Apr 2014 01:11 PM IST
अमर उजाला, फरीदाबाद
विज्ञापन
विज्ञापन
समय सीमा के अंदर आरटीआई का जवाब नहीं देने पर फरीदाबाद नगर निगम के चीफ टाउन प्लानर (सीटीपी) सतीश पाराशर पर राज्य सूचना आयुक्त ने 10 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
विज्ञापन


नगर निगम आयुक्त से उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की है। उधर, पाराशर ने खुद को बेकसूर बताया है। उन्होंने कहा कि सूचना न देने में उनका कोई दोष नहीं है।

मंगलवार को राज्य सूचना आयुक्त रिटायर्ड मेजर जेनरल जेएस कुंडू लघु सचिवालय में लंबित आरटीआई मामलों की सुनवाई करने आए थे।

यह भी पढ़ें: मिड-डे मील में मिले कंकड़, आ रही थी बदबू

शहर के जाने माने आरटीआई कार्यकर्ता एवं पद्मश्री डॉ. ब्रहमदत्त एवं रवींद्र चावला ने शिकायत दर्ज कराई कि नगर निगम के अधिकारी समय सीमा में मांगी गई कोई भी सूचना नहीं देते। दोनों कार्यकर्ताओं ने राज्य सूचना आयुक्त को बताया कि उनके आदेश के बाद भी सूचनाएं नहीं दी जाती हैं।
विज्ञापन


डॉ. ब्रहमदत्त ने बताया कि चीफ टाउन प्लानर सतीश पाराशर से एक जमीन के संबंध में जानकारी मांगी गई थी लेकिन उन्होंने समुचित जानकारी नहीं दी। उनका यह भी कहना था कि राज्य सूचना आयुक्त के आदेश के बाद भी सतीश पाराशर अपील में हाजिर नहीं हुए।

ऐसे में साफ है कि उन्होंने काम में लापरवाही बरती। मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने जुर्माना लगाया और विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें