कोर्ट ने भाभी से दुष्कर्म के मामले में एक युवक को बरी कर दिया। विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने कहा कि महिला ने सहमति से आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे।
पीड़िता व आरोपी मूल रूप से राजस्थान के अलवर के रहने वाले हैं। डाबड़ी पुलिस ने फरवरी 2013 में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था।
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द्वारका जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे लगे कि आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए पीड़िता को शादी का झांसा दिया।
जब दोनों के संबंध बने तो पीड़िता की आयु 29 साल थी और वह शादीशुदा थी जबकि आरोपी अविवाहित था।