साकेत कोर्ट के तीन जजों व उनके ड्राइवर पर रोडरेज के दौरान हमला करने के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। जजों की गवाही के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है। यह घटना मई 2012 में बीआरटी कॉरिडोर पर हुई थी।
साकेत जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरके त्रिपाठी ने दक्षिणपुरी निवासी अनिल राज, रोहित व प्रशांत को हत्या की कोशिश, सरकारी कर्मी के काम में बाधा व सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने संबंधी धाराओं में दोषी करार दिया है।
अभियोजन के मुताबिक, साकेत जिला अदालत के तीन जज 17 मई 2012 की शाम ड्यूटी के बाद फरीदाबाद जा रहे थे। उस समय उनकी सरकारी गाड़ी से बीआरटी पर पीछे से बाइक टकराई। बाइकर सवार दो युवक टक्कर लगने से गिर गए।
जब यह युवक कार चालक से लड़ने लगे तो जजों ने मामला शांत कराना चाहा। युवकों ने कार पर जज का स्टीकर लगा देखा तो उन्होंने दो और युवकों को बुला लिया। इन युवकों ने अचानक कार पर ईंटे फेंकना शुरु कर दिया जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।