ट्यूटर की पत्नी से छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में अदालत ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। मामला जगतपुरी इलाके में ट्यूशन पढ़ने वाली एक बच्ची की फीस को लेकर हुए विवाद, मारपीट व छेड़छाड़ का है।
पीड़िता के साथ मारपीट के बाद बच्ची के माता-पिता ने ट्यूटर के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज करवाया था। वहीं पुलिस ने पीड़ित महिला की एफआईआर नहीं लिखी थी।
कड़कड़डूमा जिला कोर्ट के एसीएमएम सुनील बेनीवाल ने ट्यूटर व उसकी पत्नी की शिकायत पर सुनवाई के बाद थाना जगतपुरी पुलिस को छेड़छाड़, मारपीट, अनाधिकृत प्रवेश समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।
पेश मामले में, पीड़ित पक्ष की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि उनके मुवक्किल ट्यूटर ने तीन माह की बकाया फीस बच्ची के माता-पिता से मांगी थी।
इस बात पर आठ दिसंबर, 2015 की रात करीब सवा आठ बजे घर में घुसकर उसकी पत्नी के साथ मारपीट व छेड़छाड़ की गई। इसकी सूचना पुलिस को रात साढ़े आठ बजे दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
वहीं बच्ची के माता-पिता की शिकायत पर रात करीब 12 बजे उनके मुवक्किल के खिलाफ बच्ची से छेड़छाड़ का मामला पॉक्सो के तहत दर्ज कर लिया गया। पीड़िता का कहना है कि उसने पुलिस को दो बार शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।